



Jamshedpur. उद्योगपति कैरव गांधी का अपहरण और फिरौती मांगने के मामले की सुनवाई अब सत्र न्यायाधीश की अदालत में होगी। सीजेएम की अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। आरोप गठन और गवाही की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगराज श्रीवास्तव ने बताया कि 18 जुलाई को लुधियाना से गिरफ्तार मनप्रीत सिंह और अमरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।
मालूम हो कि 13 जनवरी 2026 को बिष्टूपुर से कैरव गांधी का अपहरण किया गया था। पुलिस ने 26 जनवरी को उन्हें बरही हाइवे से बरामद किया था। इस मामले में बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब से 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।


