रांची. झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम और बीजेपी विधायक जे पी पटेल के दल बदल मामले की सुनवाई स्पीकर रवींद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में पूरी हो गई. स्पीकर ने लगातार दो दिन दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई के दूसरे दिन बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया. स्पीकर ने दोनों विधायकों के मामले में वादी और प्रतिवादी को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लिखित जवाब मांगा है.
लोबिन हेंब्रम मामले में वादी शिबू सोरेन की ओर से कहना था कि इन्होंने राजमहल लोकसभा का चुनाव पार्टी के विरोध में लड़ा है. इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. अत: इनकी सदस्यता खत्म करें. प्रतिवादी लोबिन हेंब्रम की ओर से कहा गया कि 1995 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब इनको पार्टी ने नहीं निकाला था. आज भी इनको निष्कासित किया गया है. इससे संबंधित कोई नोटिस नहीं मिला है. सदन में इन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में ही वोट दिया था. यानि पार्टी मान रही है कि ये झामुमो के विधायक हैं. इस मामले में भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को लिखित जवाब देने को कहा और फैसला सुरक्षित रखा.