- राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में ग्रेड-पे 2400 से घटा कर 2000 कर दिया था
Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जनसेवकों के ग्रेड-पे घटाने के राज्य सरकार के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने ग्रेड-पे घटाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया. अदालत ने कहा कि जब विज्ञापन के अनुसार प्रार्थियों की नियुक्ति तथा ग्रेड पे-2400 पर सेवा स्थायीकरण किया गया, तो वैसी स्थिति में ग्रेड-पे घटाया नहीं जा सकता है. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से ग्रेड-पे घटाने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनूप कुमार ने याचिका दायर कर राज्य सरकार के आदेश को चुनाैती दी थी. याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में जनसेवकों की नियुक्ति की थी. नियुक्ति पत्र में 2400 रुपये का ग्रेड पे दिया गया था. 10 वर्षों की सेवा के बाद विभाग ने वर्ष 2023 में ग्रेड पे-2400 से घटा कर 2000 रुपये कर दिया, जो गलत है.