रांची. झारखंड हाई कोर्ट ने निशांत अभिषेक एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए खनन सचिव को 25 नवंबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सेवा संपुष्टि का आदेश दिया था लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यह अदालत के आदेश की अवहेलना है. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में हुई. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने बहस की.
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