Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालयों में बार-बार असिस्टेंट प्रोफेसरों की संविदा नियुक्ति के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी, राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुना. मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों पर चार माह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.
अदालत ने उक्त निर्देश राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) व विश्वविद्यालयों को दिया. उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक व जेपीएससी को नियुक्ति के नियमों की सारी बाधाएं दो माह के अंदर दूर करने का निर्देश दिया. इसके बाद के दो माह के दाैरान राज्य सरकार व जेपीएससी विश्वविद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने व प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे. इसी दाैरान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेट) भी आयोजित की जा सकती है, लेकिन जो समय सीमा निर्धारित किया गया है, उसके अंदर रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाये. प्रतिवादियों को उक्त निर्देश देते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया.