Ranchi.झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार को धर्मांतरण रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले में प्रतिवादियों को शपथ पत्र दायर करने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण खुलेआम हो रहा है. यह भी बताया गया कि धर्मांतरण से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से जवाब मांगा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोमा उरांव ने जनहित याचिका दायर कर झारखंड में हो रहे धर्मांतरण को रोकने की मांग की है.