Ranchi. झारखंड हाइकोर्ट ने चाईबासा में मनरेगा घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने पक्ष सुना. इसके बाद इडी को जांच की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. इसके लिए खंडपीठ ने दो सप्ताह का समय प्रदान किया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 13 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि मामले में एसीबी ने दर्ज 14 एफआइआर में जांच पूरी कर ली है. 13 केस में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. याचिका में प्रार्थी ने जो आग्रह किया था, वह पूरा हो चुका है. पिछली सुनवाई में इडी की ओर बताया गया था कि मामले में दर्ज इसीआइआर में अनुसंधान जारी है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मतलूब आलम ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि मनरेगा की योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 में चाईबासा में लगभग 28 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था. इस गड़बड़ी को लेकर चाईबासा में 14 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बाद में एसीबी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.