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    Home»Breaking News»Jharkhand PESA Rule: झारखंड में पेसा कानून लागू, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, अब भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दों पर ग्राम सभा की पूर्व सहमति होगी जरूरी
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    Jharkhand PESA Rule: झारखंड में पेसा कानून लागू, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, अब भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दों पर ग्राम सभा की पूर्व सहमति होगी जरूरी

    News DeskBy News DeskJanuary 3, 2026
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    Ranchi. झारखंड सरकार ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) (पेसा) अधिनियम के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देता है। पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार रात जारी अधिसूचना के अनुसार, इन नियमों का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के भूमि, जल, वन संसाधनों, संस्कृति और शासन प्रणाली पर उनके अधिकारों को बहाल करना व उनकी रक्षा करना है। ये नियम आदिवासी ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करते हैं।

    झारखंड मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 23 दिसंबर को नियमों को मंजूरी दी थी। पेसा, संविधान की पांचवीं अनुसूची में नामित अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड में ये नियम 13 जिलों रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में पूरी तरह से और तीन जिलों पलामू, गोड्डा और गढ़वा में आंशिक रूप से लागू होंगे।

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    उन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में 16,022 गांव और 2,074 पंचायतें शामिल हैं। अधिसूचना में उल्लेख किया गया कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दों पर ग्राम सभा की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

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    Jharkhand: The PESA Act has been implemented in Jharkhand Jharkhand: झारखंड में पेसा कानून लागू with the state government issuing a notification requiring prior consent of the Gram Sabha on land acquisition and rehabilitation issues. अब भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दों पर ग्राम सभा की पूर्व सहमति होगी जरूरी राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
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