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Supreme Court से मनीष सिसोदिया को मिली जमानत, 530 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर, ‘आप’ ने कहा, ‘सत्य की जीत हुई’

New Delhi. आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को कहा कि 17 माह तक एक झूठे मामले में जेल में रहे मनीष सिसोदिया को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद सत्य क जीत हुई है. ‘आप’ ने उम्मीद जताई कि अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद पार्टी के अन्य नेताओं को भी न्याय मिलेगा.
पूर्व उपमुख्यमंत्री को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत मिलने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘सत्यमेव जयते’

अदालत ने यह कहते हुए राहत दी कि वह 17 माह से हिरासत में हैं. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था. बाद में यह नीति रद्द कर दी गई थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा था. सिसोदिया ने जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह 17 माह (530 दिन) से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है.

अब भी जेल में हैं सीएम केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं ‘आप’ प्रमुख केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था. मई में उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई जिसके बाद उन्होंने दो जून को आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद, केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने इस मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया. हालांकि, मुख्यमंत्री को ईडी से जुड़े मामले में शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई से जुड़े मामले के कारण वह अब भी जेल में हैं. दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की ओर से दर्ज किए गए एक अन्य धन शोधन मामले में जेल में हैं.

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