Ranchi.. मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी इंडो डेनिश टूल रूम के पूर्व डीजीएम आशुतोष कुमार, उनकी पत्नी चयनिका व रिश्तेदार केशव वत्स की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व इडी का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद प्रार्थियों को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी गयी. साथ ही प्रार्थियों को आदेश दिया कि वे तारसेम लाल बनाम इडी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सीआरपीसी की धारा-88 के तहत दो सप्ताह में पीएमएलए कोर्ट में बॉन्ड दायर करें. इडी ने इसीआइआर-2/ 2024 के तहत मामला दर्ज किया है. इडी ने सीबीआइ केस के अनुसंधान में आशुतोष कुमार व अन्य पर मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप पाया है. मामले में इडी की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया था. इनके खिलाफ आय से 1.96 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सीबीआइ की विशेष अदालत में चल रहा है.
Money Loundring case: इंडो डेनिश टूल रूम के पूर्व डीजीएम को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
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