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NEET-UG: सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, बोला-पेपर लीक हुआ है, तो दोबारा परीक्षा लेने का आदेश देना होगा

  • 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है कोर्ट, ढाई घंटे तक की सुनवाई, अगली तारीख 11 जुलाई तय

NEW DELHI. मेडिकल प्रवेश परीक्षा विवाद मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. 2.30 घंटे तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीट-यूजी का पेपर लीक हुआ. कोर्ट ने कहा कि देखना होगा कि इसका दायरा कितना बड़ा है. अगर गड़बड़ी व्यापक है, तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. अदालत ने 10 जुलाई तक एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी देने को कहा है. इसके अलावा सीबीआइ से 10 जुलाई तक का अपडेट मांगा गया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी भी मांगी है. इसके अलावा रि-एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की समेकित रिपोर्ट मांगी है.
नीट-यूजी 2024 से संबंधित 38 याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सीजेआइ डीवाइ चंद्रचूड़ ने कहा कि ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है. अब ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है? यदि इसके लीक प्रश्नपत्र को सोशल मीडिया के जरिये प्रसारित किया गया है, तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा. यदि हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा. सिर्फ दो लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता. हम ये जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाये हैं. सीजेआइ डीवाइ चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इसमें कुछ चेतावनी के संकेत हैं क्योंकि 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किये हैं.

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