New Delhi. रेलवे बोर्ड ने सेवा की अनिवार्यताओं के अनुसार रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को सलाहकार के तौर पर पुन: नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है. बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 29 अगस्त को भेजे गए परिपत्र में कहा कि सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों की पुन: नियुक्ति केवल 31 दिसंबर, 2026 तक ही वैध रहेगी.
इसमें कहा गया, ‘राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पदों के कारण क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुभव की जा रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सेवाओं की अनिवार्यताओं के अनुसार रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को सलाहकार के तौर पर पुन: नियुक्त करने को मंजूरी दी है.’
परिपत्र में महाप्रबंधकों को सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को पुनः सेवा में लेने का अधिकार दिया गया है तथा इसके लिए 16 नियम व शर्तें बताई गई हैं.
बोर्ड ने इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की है। साथ ही उसने कहा है कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति को पुनर्नियुक्ति का मामला नहीं माना जाएगा.
Railway Board ‘Dicision’ ;ने रिटायर रेल अधिकारी सलाहकार के तौर पर होंगे नियुक्त, बोर्ड ने दी मंजूरी
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