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सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए नहीं बनेंगे कोई भी बिल्डिंग: कार्यपालक पदाधिकारी

सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए नहीं बनेंगे कोई भी बिल्डिंग: कार्यपालक पदाधिकारी
सरायकेला सभागार में प्रधानमंत्री आवास
योजना (शहरी) अंतर्गत चतुर्थ घटक एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन(शहरी) के विडियो कॉन्फ्रॅंस में भाग लिया गया l
नगर पंचायत, सरायकेला क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं0-10 में पुराना उपायुक्त कार्यालय को
तोड़कर बनने वाले नये अनुमण्डल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य को श्री राजीव रंजन
सिंह,कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत, सरायकेला द्वारा रोक लगा दिया गया है।
कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पत्राचार के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, भवन
प्रमण्डल,सरायकेला को अवगत कराया गया है कि बिना नक्शा पास कराए एवं बिना
अनुमति के नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार का निजी तथा सरकारी भवन निर्माण
कार्य करने हेतु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं Jharkhand Building
Bye-Laws 2016 के अनुसार अवैध है तथा नियम अनुसार स्थानीय नगर निकाय से
अनुमति एवं नक्शा पास कराना अनिवार्य है। परंतु कार्यपालक अभियंता, भवन
प्रमण्डल,सरायकेला द्वारा उक्त भवन निर्माण से संबंधित नक्शा नगर पंचायत कार्यालय में
प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही इसकी किसी भी प्रकार की सूचना नगर पंचायत
कार्यालय,सरायकेला को प्राप्त है। पुराने भवन को ध्वस्त (Demolish) करने हेतु भी
स्थानीय नगर निकाय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। नगर पंचायत,सरायकेला में
पंजीकृत Licence Technical Person (LTP) के द्वारा Online नक्शा पारित किया
जाता  हैै l                             📢 एके मिश्र ,सरायकेला

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