Mumbai.मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार 26 सितंबर को BJP के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी, डॉ. मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.
कोर्ट ने राउत को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो मुआवजे के रूप में वसूला जाएगा.
राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी पाया गया है. मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर, मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ धारा 499 (आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी.राउत ने उन पर और उनके एनजीओ, युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था.
गौरतलब है कि संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का शौचालय घोटाला किया. इस पर किरीट सोमैया ने जवाब दिया था कि वह केवल तभी प्रतिक्रिया देंगे जब संजय राउत कोई सबूत पेश करेंगे.