

जमशेदपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2026) के तहत छूटे हुए पात्र भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राजीव रंजन ने सोमवार को सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रपत्र-6 से संबंधित आवेदनों के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
दो दिनों में BLO App पर दर्ज होंगे प्रपत्र-6
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार 5 अगस्त 2026 से छूटे हुए पात्र भारतीय नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6 के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्राप्त सभी प्रपत्र-6 को अगले दो दिनों के भीतर BLO App पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाए। इसके साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और BLO सुपरवाइजर से प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दिया गया।
प्रमाण पत्र में यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र के सभी छूटे हुए पात्र भारतीय नागरिकों से प्रपत्र-6 के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर लिया गया है और किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए छूटा नहीं है।
ERO और AERO को भी प्रमाण पत्र देने का निर्देश
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि BLO और BLO सुपरवाइजर से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद सभी ERO अपने संबंधित AERO से भी इसी आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
इसके अलावा सभी ERO को स्वयं भी इस संबंध में प्रमाण पत्र 24 सितंबर 2026 तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
समय-सीमा में कार्रवाई पूरी करने पर जोर
राजीव रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जाए। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह भी उपस्थित थीं।

