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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2022 को चुनाैती देनेवाली एसएलपी खारिज

Ranchi.सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2022 को चुनाैती देनेवाली स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सुनवाई की. मामले में प्रार्थियों व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. जस्टिस एच रॉय व जस्टिस आर माधवन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया.

इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि एनसीटीइ की गाइडलाइन के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2012 बनायी गयी थी. उसके आधार पर वर्ष 2015 में टेट लिया गया, जिसके आधार पर मेरिट बना पर प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी. वर्ष 2022 में सरकार ने सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली बनायी है, जिसमें कहा गया है कि टेट के लिए परीक्षा ली जायेगी तथा उसके बाद टेट में उत्तीर्ण होनेवाले अभ्यर्थी सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो सही नहीं है. टेट उत्तीर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों की मेरिट पर नियुक्ति की जानी चाहिए. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी परिमल कुमार व अन्य की ओर से एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनाैती दी थी. इस मामले में झारखंड हाइकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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