National NewsSlider

Supreme Court ने झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी, राज्य सरकार से जवाब मांगा

New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार द्वारा की गई उनकी ‘‘तदर्थ’’ नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को जवाब मांगा.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते के माध्यम से झारखंड सरकार को एक अवमानना ​​याचिका पर नोटिस भी जारी किया, जिसमें शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले और उसके बाद कई अनिवार्य निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है.

याचिकाकर्ता नरेश मकानी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने कहा कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति 2006 के प्रकाश सिंह फैसले और शीर्ष अदालत के बाद के निर्देशों का उल्लंघन है.

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वह याचिका में झारखंड सरकार (प्रतिवादी संख्या 1) और गुप्ता (प्रतिवादी संख्या 2) को नोटिस जारी कर रहे हैं.
वकील विकास मेहता द्वारा दायर याचिका में राज्य में डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में अदालत द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने को लेकर अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया गया है.

Share on Social Media
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now