Jamshedpur. Tata Steel के कर्मचारियों को भी EPS 95 के तहत हायर पेंशन स्कीम का लाभ मिले, इसे लेकर Tata Workers Union के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नू, महामंत्री सतीश सिंह और डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह नयी दिल्ली में EPFO के केंद्रीय सचिव स्तर के अधिकारी से मिले. यूनियन नेताओं ने कहा कि इपीएफओ (भविष्यनिधि कार्यालय) ने PF Trust के अधीन आने वाले लोगों को EPS 95 का लाभ देने से इनकार कर दिया है. Supreme Court ने 2022 में दिये आदेश में सभी लोगों को EPS 95 के तहत हायर पेंशन स्कीम का लाभ देने को कहा था. लेकिन इपीएफओ ने अपने आदेश में कहा है कि पीएफ ट्रस्ट का संचालन करने वाली कंपनियों के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

कर्मचारियों के द्वारा आवेदन जमा किया गया है, लेकिन उनके आवेदन को मंजूर नहीं किया गया है. इस पर केंद्रीय सचिव ने कहा है कि इस मसले पर चर्चा के बाद फैसला लेंगे और यूनियन को इससे अवगत करायेंगे. यूनियन पदाधिकारियों का कहना था कि पीएफ ट्रस्ट का बहाना बनाकर टाटा स्टील के कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा है. यूनियन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएफ ट्रस्ट के सदस्यों को भी इपीएस 95 के तहत हायर पेंशन स्कीम के दायरे में लाने का आदेश दिया था. लेकिन अब इपीएफओ ने इससे इनकार कर दिया है. यूनियन का कहना था कि इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष कर्मचारियों का पक्ष रखने आये हैं.
