Slider

टाटा स्टील के अधिकारी ने आदित्यपुर शांति नगर को-ऑपरेटिव सोसाइटी में गलत तरीके से हासिल किया प्लॉट ,सरकारी जमीन पर निर्माण कर नगर निगम और सीओ को दिखाया ठेंगा

टाटा स्टील के अधिकारी ने आदित्यपुर शांति नगर को-ऑपरेटिव सोसाइटी में गलत तरीके से हासिल किया प्लॉट ,सरकारी जमीन पर निर्माण कर नगर निगम और सीओ को दिखाया ठेंगा

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर हरिओम नगर स्थित शांति नगर को-ऑपरेटिव सोसायटी में टाटा स्टील के बड़े अधिकारी कमलेश चौधरी ने अपनी पत्नी देवात्मा देवी के नाम से जालसाजी कर प्लॉट पर कब्जा किया है, इस मामले का खुलासा जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक तिवारी ने किया है।जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि, सोसायटी एक्ट के तहत किसी भी सदस्य को पहले को-ऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बनना पड़ता है, और सोसाइटी द्वारा तय कर उसे जमीन आवंटित की जाती है, जिसका कुल 5% सोसाइटी के फंड में जमा करना होता है ,लेकिन टाटा स्टील के अधिकारी कमलेश चौधरी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था ,नतीजतन सहकारिता पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2016 में इस संबंध में स्थानीय आदित्यपुर थाने में एक केस भी दर्ज किया गया है ,जो विचाराधीन है।

सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कर रहे थे पक्का निर्माण नगर निगम और अंचल कार्यालय ने रोका l

गुरुवार को टाटा स्टील के अधिकारी कमलेश चौधरी द्वारा गलत तरीके से हासिल किए गए प्लॉट और इससे सटे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से पक्का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी जानकारी नगर निगम और गम्हरिया अंचलाधिकारी को प्राप्त हुई जिसके बाद नगर निगम के अपर नगर आयुक्त द्वारा विजिलेंस टीम मौके पर भेजा गया, साथ ही गम्हरिया अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने भी अंचल कर्मी मनोज सिंह ,अमीन समेत अन्य कर्मचारियों को जमीन की मापी कराने भेजा। जिसके बाद कुछ देर के लिए पक्का निर्माण प्रक्रिया को रोका गया,हालांकि कुछ देर बाद दुस्साहस का परिचय देते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने दोबारा यहां निर्माण शुरू किया जिसे अंचल अधिकारी मनोज कुमार के निर्देश पर तुरंत रोक दिया गया।

गलत तरीके से पास कराया नक्शा ? नगर निगम के नोटिस का भी नहीं दिया था जवाब ।

नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 17 के शांति नगर को-ऑपरेटिव सोसाइटी में अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास स्थायी निर्माण करने पर 4 महीने पहले नगर निगम के अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद द्वारा टाटा स्टील अधिकारी कमलेश चौधरी को नोटिस भेजा गया था, इसके अलावा सरकारी जमीन और इससे सटे सरकारी नाले के अतिक्रमण करने पर अपर नगर आयुक्त द्वारा जमकर फटकार लगाई गई थी। वही पूरे मामले पर अपर नगर आयुक्त ने कमलेश चौधरी से सरकारी जमीन पर निर्माण नहीं किए जाने संबंधित लिखित आवेदन भी लिया था। बावजूद इसके टाटा स्टील के अधिकारी कमलेश चौधरी ने अपर नगर आयुक्त के नोटिस को ठेंगा दिखाते हुए दोबारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिस पर कार्रवाई करते हुए रोक लगाई गई है।
टाटा स्टील के अधिकारी द्वारा बार-बार नगर निगम के आदेश की अवहेलना मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर नगर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद द्वारा एसडीएम कोर्ट में धारा 144, 133 और 107 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि शांति नगर कोऑपरेटिव सोसायटी में जमीन आवंटन संबंधित कई त्रुटियां है, जिसे लेकर वर्ष 2016 में तत्कालीन अध्यक्ष दिनेश मिश्रा के विरुद्ध 151/16 केस नंबर दर्ज हुआ था जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। यह निर्माण कार्य क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है अगर वास्तविकता और गंभीरता से इस निर्माण कार्य की और भूमि की जांच हो तो कई इसके चपेट में और भी आ सकते हैं।
ए के मिश्रा

Share on Social Media