Paradwip. ओडिशा में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों ने एक चीनी मालवाहक जहाज को कब्जे में लिया है. उच्च न्यायालय ने मौद्रिक विवाद पर जहाज को कब्जे में लेने के आदेश दिया था. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. नौवहन संबंधी कानून के तहत, किसी भी जहाज के स्वामित्व, निर्माण, प्रबंधन, संचालन या व्यापार से उत्पन्न होने वाले समुद्री दावों के क्रियान्वयन के लिए जहाज को कब्जे में लिया जा सकता है.
उड़ीसा हाई कोर्ट का यह आदेश जहाज के मालिक और माल भेजने वाली कंपनी के बीच मौद्रिक विवाद के बाद आया है। माल भेजने वाली कंपनी ने कम सल्फर वाले समुद्री गैस तेल की खेप भेजी थी. जहाज अगले आदेश तक बंदरगाह पर ही रुका रहेगा. माल भेजने वाली कंपनी ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि जहाज के मालिक ने उसे 99.81 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है. पेश किए गए दस्तावेज और दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने सोमवार को जहाज को कब्जे में लेने का आदेश दिया.