रांची. रेलवे अधिनियम से जुड़े एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए रांची रेल न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को निजी ट्रक मालिक अशोक कुमार कुशवाहा को दोषी पाकर दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा ट्रक मालिक के खिलाफ रेलवे आवागमन को बाधित करने के एवज में एक करोड़ 44 लाख 30 हजार 231 रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि में सात साल का ब्याज भी शामिल है.
अशोक कुमार कुशवाहा के खिलाफ वर्ष 2018 में मुरी आरपीएफ थाने में मामला दर्ज कराया गया था. आरोप था कि उसने अपने 14 चक्का ट्रक को मुरी स्थित रेलवे ट्रैक के गेट पर खड़ा कर दिया. इससे रेलवे आवागमन बाधित हो गया था. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2019 से प्रारंभ हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे के अभियोजक दिलीप कुमार ने पक्ष रखा. जबकि आरोपित की ओर से अधिवक्ता नीलू ने पक्ष रखा. कोर्ट ने आरोपित ट्रक मालिक को रेलवे अधिनियम की धारा 174 बी के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा के साथ-साथ 93 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने दोषी पाए गए आरोपी को जुर्माना की राशि पर 9 फ़ीसदी ब्याज भी देने का आदेश दिया है.