Ranchi. शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने JSSC की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है. गुरुवार को हाईकोर्ट ने JSSC अध्यक्ष के ऊपर अवमानना का नोटिस जारी करते हुए कोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. अदालत ने JSSC के अध्यक्ष से यह पूछा है कि पिछले आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया और क्यों उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई शुरू न की जाए? दरअसल पिछली सुनवाई में JSSC द्वारा वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्त्ति विज्ञापन का राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी किए जाने की बात कही गई थी. लेकिन अदालत के आदेश के मुताबिक, ऐसा नहीं किया गया. जिसपर अदालत ने नाराजगी जताई है. मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा.
Jharkhand Highcourt: शिक्षक नियुक्ति को लेकर JSSC की कार्यशैली से हाईकोर्ट नाराज, अध्यक्ष को अवमानना नोटिस
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