Ranchi.झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड राज्य खाद्य निगम के अध्यक्ष पद से हिमांशु शेखर चाैधरी को हटाये जाने को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए अध्यक्ष पद से प्रार्थी को हटाये जाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की जाये. राज्य सरकार को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
वहीं जवाब दायर करने के लिए सरकार की ओर से समय देने का आग्रह किया गया. मामले की अगली सुनवाई अगस्त माह में होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हिमांशु शेखर चाैधरी ने याचिका दायर कर अध्यक्ष पद से हटाये जाने संबंधी आदेश को चुनाैती दी है. याचिका में कहा गया है कि पद से हटाने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है.