Patna.मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के पुराने नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके तहत भूस्वामियों को बड़ी राहत देते हुए जरूरी दस्तावेज जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है.
रैयतों को अब जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए 180 कार्य दिवस यानी 6 महीने का समय मिलेगा. संशोधित नियमों के तहत अब रैयतों को नक्शा सत्यापन के लिए 90 दिन, आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 60 दिन और आपत्तियों के निराकरण के लिए 60 दिन का समय मिलेगा. इसके अलावा अधिकार दस्तावेज के अंतिम प्रकाशन के बाद दावे करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है.
बता दें कि बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है. इसके पहले चरण में ग्रामीण इलाकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन इसमें जमीन मालिकों को दस्तावेजों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को मौजूदा नियमों में संशोधन कर जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है.