कोलकाता. राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ किसी तरह की मानहानि संबंधी बयान मुख्यमंत्री न दें. मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह निर्देश दिया. मुख्यमंत्री के साथ तृणमूल कांग्रेस के तीन अन्य मंत्रियों को भी यही निर्देश न्यायाधीश कृष्णा राव ने दिया. गौरतलब है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सहित अन्य के खिलाफ हाइकोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था. मंगलवार को न्यायाधीश ने राज्यपाल के आवेदन को मंजूर करते हुए अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं. यदि इस समय कोई अंतरिम निर्देश नहीं दिया गया, तो आनेवाले दिनों में इस तरह की बयानबाजी में तेजी आ जायेगी. यह निर्देश आगामी 14 अगस्त तक बहाल रहेगा. 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी. दो सप्ताह में हलफनामा देना होगा. इसके एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा जमा करना होगा. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है.
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