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Coal Scam: मधु कोड़ा नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, दिल्ली हाइकोर्ट का दोषी करार देने के फैसले पर रोक से इनकार, याचिका खारिज

New Delhi. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कोयला घोटाला मामले में उन्हें दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. कोडा ने उन्हें दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध इसलिए किया ताकि वह राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकें.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, ‘आवेदन खारिज किया जाता है.’ कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को एक निचली अदालत ने भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होने और राज्य में राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान हुए घोटाले से जुड़े मामले में वीआईएसयूएल, कोड़ा और गुप्ता पर क्रमश: 50 लाख, 25 लाख और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने बसु पर भी एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. अदालत ने अपील लंबित रहने के दौरान दोषियों को जमानत दी है

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