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दिल्ली में चोरी के मामले में नए आपराधिक कानून के तहत पहली दोषसिद्धि, तीन महीने कैद की सुनायी सजा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) एक जुलाई को हुआ था लागू

New Delhi., सात अक्टूबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली बार चोरी के एक मामले में 20 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देने का दावा किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि शकरपुर निवासी नीरज को एक जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के नए कानूनों के तहत चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई है.

पुलिस उपायुक्त (रोहिणी) जी. एस. सिद्धू ने कहा कि रोहिणी के बुध विहार इलाके में एक घर से कुछ आभूषण और कीमती सामान चोरी करने के आरोप में नीरज के खिलाफ नौ जुलाई को धारा 305 (ए) / 332 (सी) / 3 (5) के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया था. अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान होने के बाद अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सुनवाई के दौरान रोहिणी की एक अदालत में नीरज के खिलाफ आरोप तय किए गए. अधिकारी ने बताया कि अदालत को रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मिलने के बाद यह साबित हो गया कि नीरज ने अपराध किया है. अदालत ने उसे दोषी करार दिया और नौ सितंबर को उसे तीन महीने की सजा सुनाई. डीसीपी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के तहत यह पहली दोषसिद्धि है.

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