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झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल के आदेश को गलत ढंग से परिभाषित कर निजी विद्यालय प्रबंधन को स्कूल परिसर में किताब-कॉपी बेचने पर कार्रवाई से बच रहे हैं अधिकारी ! जिले के वरीय अधिकारियों ने माना कि जमशेदपुर के निजी विद्यालय में हो रही है किताब-कॉपी की खरीद-बिक्री, पर कार्रवाई के लिए अभिभावकों का लिखित कंप्लेन को बताया आवश्यक l

झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल के आदेश को गलत ढंग से परिभाषित कर निजी विद्यालय प्रबंधन को स्कूल परिसर में किताब-कॉपी बेचने पर कार्रवाई से बच रहे हैं अधिकारी ! जिले के वरीय अधिकारियों ने माना कि जमशेदपुर के निजी विद्यालय में हो रही है किताब-कॉपी की खरीद-बिक्री, पर कार्रवाई के लिए अभिभावकों का लिखित कंप्लेन को बताया आवश्यक l
जमशेदपुर के प्राइवेट विद्यालयों में झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल का आदेश का उल्लंघन कर खुलेआम किताब-कॉपी की बिक्री स्कूल कैंपस में कराई जा रही है l इस संबंध में जिले के उपायुक्त एवं जिले के शिक्षा अधीक्षक को लिखित शिकायत , कुछ स्कूल प्रबंधन द्वारा भेजे गए किताब-कॉपी बिक्री का नोटिस की प्रति के साथ  उपलब्ध कराई गई यानी कि शिकायत पत्र के साथ वह नोटिस जो विद्यालय प्रबंधन ने अभिभावकों को सूचित करते हुए बताया था कि अमुक तिथि को, अमुक कक्षा का पुस्तक स्कूल कैंपस में बिक्री की जाएगी, उसकी भी प्रति लगा दी गई थी l
इस संदर्भ में जांच में जुटी जिले के वरीय अधिकारियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन अपने कैंपस में किताब -कॉपी की बिक्री करा सकता है ,ऐसे में कोई अनैतिक कार्य स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं हो रहा है l  जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि अगर अभिभावक किसी प्रकार का लिखित शिकायत एवं आपत्ती इस संबंध में करेंगे तब स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी l जब संवाददाता ने अधिकारियों से ऐसे आदेश की प्रति मांगी तो उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया l

ऐसे में क्या संभव है कि अभिभावक अपने अबोध एवं नाबालिक बच्चों का भविष्य खतरे में डालकर अपने पर हो रहे आर्थिक- मानसिक, दोहन की शिकायत जिला प्रशासन से करें ?

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