कोडरमा. कोडरमा के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष शंकर यादव हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने कांड के अभियुक्त मुनेश यादव को मामले में 302/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दाे वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने 120 बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाया.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर दाे वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वही न्यायालय ने रामदेव यादव व नरेश यादव को भी 302/34 आईपीसी एवं 120 बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने पवन यादव को 302/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं 25 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
न्यायालय ने सभी आरोपियों को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास कि सजा सुनाई साथ ही 5 हजार जुर्माना लगाया जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वही न्यायालय ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत सभी को दोषी पाते हुए 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 5 हजार जुर्माना लगाया जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. बताते चलें कि मृतक शंकर यादव की पत्नी हेमलता देवी के के लिखित आवेदन पर चंदवारा थाना में चंदवारा थाना काड संख्या 16/ 2018 दर्ज किया गया था. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक एंजेलिना वारला एवं अधिवक्ता सुरेश यादव ने किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन, तारकेश्वर मेहता एवं दीपक गुप्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया.