New Delhi. उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेताओं की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 15 अक्टूबर की ‘वाद सूची’ के अनुसार, इस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई करेगी। सोमवार को गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेता याचिका दायर करने के लिए उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे।

याचिका में उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में और तकनीकी विशेषज्ञों तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों की सहायता से एक स्वतंत्र समिति के गठन का अनुरोध किया गया है, ताकि समयसीमा के भीतर एसआईआर के दौरान किए गए नाम विलोपनों और संशोधनों का स्वतंत्र ऑडिट किया जा सके।

इस याचिका के अलावा, पीठ 10 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में होने वाले आंदोलन से पहले विरोध प्रदर्शनों, मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने और ट्रेन सेवाओं में व्यवधान से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। शहर में हाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर सीईसी के इस्तीफे की मांग करते हुए कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

