National NewsSlider

मोबाइल उपभोक्ताओं को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए ट्राई की सख्ती, बार-बार कॉल कर परेशान करने वाले टेलीमार्केटर पर होगी कार्रवाई

New Delhi.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ) ने मंगलवार को बार-बार कॉल कर परेशान करने वाले टेलीमार्केटर पर अपना रुख सख्त करते हुए दूरसंचार कंपनियों को मैसेजिंग सेवाओं का दुरुपयोग रोकने और उपभोक्ताओं को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए विशेष उपाय करने का निर्देश दिया. दूरसंचार नियामक ने यह कहा कि एक सितंबर से सभी दूरसंचार कंपनियों को यूआरएल, ओटीटी लिंक या उन कॉल बैक नंबर वाले संदेशों के प्रसारण से रोक दिया जाएगा जिन्हें प्रेषकों ने अधिकृत नहीं किया है.

संदेश भेजने वाले की पहचान की क्षमता बढ़ाने के लिए ट्राइ ने अनिवार्य किया है कि एक नवंबर से प्रेषक से लेकर प्राप्तकर्ता तक सभी संदेशों के स्रोत का पता लगाया जा सकेगा. इस क्रम में अपरिभाषित या बेमेल टेलीमार्केटर शृंखला वाला कोई भी संदेश अस्वीकार कर दिया जायेगा. अब दूरसंचार नियामक ने संदेश सेवाओं का दुरुपयोग रोकने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के व्यवहार से बचाने के लिए उपायों को लागू करने के निर्देश जारी किये हैं. ट्राइ ने दूरसंचार कंपनियों को 140 श्रृंखला से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल को 30 सितंबर, 2024 तक ऑनलाइन डीएलटी मंच पर ले जाने को कहा है ताकि उनपर बेहतर नजर रखी जा सके. प्रचार सामग्री के लिए निर्धारित ढांचे के दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्राइ ने दंडात्मक प्रावधान भी किये हैं. गलत श्रेणी के तहत पंजीकृत सामग्री को काली सूची में डाला जायेगा, और बार-बार उल्लंघन पर प्रेषक की सेवाओं को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया जायेगा.

पिछले हफ्ते कनेक्शन काटने व काली सूची में डालने का दिया था निर्देश

ट्राइ का यह कदम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि नियामक ने दूरसंचार ग्राहकों को प्रचार के लिए कॉल और संदेश भेजने वाले अनधिकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर नकेल कसने की दिशा में पहल की है. पिछले सप्ताह ट्राइ ने दूरसंचार कंपनियों को स्पैम कॉल करने वाले गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने और दो साल तक के लिए काली सूची में डालने का निर्देश दिया था.

Share on Social Media
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now