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    Home»Breaking News»श्रम विभाग का आदेश : श्रमिकों को अब हर माह चार दिन की छुट्टी, 26 दिन काम के बदले महीने भर की देनी होगी सैलरी
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    श्रम विभाग का आदेश : श्रमिकों को अब हर माह चार दिन की छुट्टी, 26 दिन काम के बदले महीने भर की देनी होगी सैलरी

    News DeskBy News DeskJuly 6, 2024
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    • पुरुष या स्त्री कामगार को एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी देनी होगी

    रांची . श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है.को हर माह चार दिनों की छुट्टी मिलेगी. 26 दिनों के कार्य के बदले श्रमिक को महीने भर की मजदूरी का भुगतान करना होगा. श्रम विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. साथ ही, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों की गणना दैनिक मजदूरी दर में 26 से गुना करके की जायेगी. प्रति सात दिनों की अवधि में एक दिन के विश्राम के दिन के लिए भी कर्मियों को मजदूरी देय होगी.

    साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करनेवाला कर्मचारी को ओवरटाइम भुगतान

    साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करनेवाला कर्मचारी ओवरटाइम का भुगतान पाने का हकदार होगा. पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे.

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    काम की प्रकृति के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी दर तय

    मालूम हो कि राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी दर में बदलाव किया गया है. पूर्व से लागू न्यूनतम मजदूरी दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. न्यूनतम मजदूरी भुगतान के लिए शहरों के वर्गीकरण के अलावा कार्यों को भी दो श्रेणी में बांटा गया है. काम की प्रकृति के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी दर तय की गयी है. तय की गयी न्यूनतम मजदूरी दर कौशल के मुताबिक कम से कम 352 रुपये से अधिकतम 746 रुपये तक है.

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