Ranchi. पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में झारखंड पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के बीच गुरुवार को पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एमओयू हुआ.
इस एमओयू में डीजीपी की ओर से डीआइजी बजट नौशाद आलम तथा भारतीय स्टेट बैंक की ओर से देवेश मित्तल, उप महाप्रबंधक, आंचलिक कायार्लय, रांची ने हस्ताक्षर कर एक दूसरे को दस्तावेज सौंपे.इस सैलरी पैकेज के तहत पुलिस कर्मियों को कई सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है.
कार्यक्रम के अंत में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अगर किसी पुलिसकर्मी का एकाउंट एसीबीआइ में नहीं है, तब उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी.
इस एमओयू के प्रावधानों के तहत एसबीआइ की ओर से सभी पुलिसकर्मियों को रूपे प्लेटिनम कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. दुर्घटना आदि में मौत होने पर 10 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवर उपलब्ध कराया जायेगा. सभी विशेष बीमा सुविधाएं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज के तहत खाता धारक को नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी.
साथ ही पुलिस कर्मियों के परिवार के चार सदस्यों का निःशुल्क खाता, चेक बुक, एटीएम कार्ड एवं चारों वयस्क सदस्यों का 05-05 लाख रुपये सहित कुल 20 लाख रुपये के बीमा का प्रावधान किया गया है.
कार्यक्रम के दौरान एडीजी मुख्यालय आरके मल्लिक, एडीजी आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण सुमन गुप्ता, एडीजी जैप प्रिया दुबे, आइजी मुख्यालय मनोज कौशिक, आइजी अभियान एवी होमकर, आइजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, आइजी सीआइडी असीम विक्रांत मिंज, आइजी प्रशिक्षण ए विजया लक्ष्मी, डीआइजी एसटीएफ इंद्रजीत महथा, डीआइजी विशेष शाखा कार्तिक एस, एसपी स्पेशल ब्रांच आलोक प्रियदर्शी, मूमल राजपुरोहित, एसबीआइ पटना सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक बंगारराजू वेंकटा कुनप्पाराजू, महाप्रबंधक प्रभास बोस सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
एमओयू के तहत पुलिसकर्मियों को निम्न सुविधाएं मिलेंगी
व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा : 01 करोड़,
स्थायी पूर्ण विकलांगता पर : 01 करोड़,
स्थायी आंशिक विकलांगता पर : 80 लाख तक,
वायुयान दुर्घटना पर : 01 करोड़ 60 लाख रुपये,
नक्सल हिंसा/उग्रवादियों एवं अपराधकमिर्यों द्वारा घात लगाकर किये गये हमलों में शहीदों के आश्रित को अतिरिक्त 10 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है. साथ ही 10 लाख तक ऋण माफी की सुविधा दी जा रही है. पहली बार झारखंड पुलिस एवं भारतीय स्टेट बैंक के बीच सामान्य मृत्यु पर भी 10 लाख रुपये, व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बीमा राशि 10 लाख रुपये तथा अविवाहित बच्चियों के विवाह के लिए बीमा राशि अधिकतम-10 लाख दिये जाने का प्रावधान है.
इस एमओयू में स्वैच्छिक ’मेडिकल सुपर टॉप-अप’ सुविधा जिसमें परिवार के चार सदस्यों के लिए सिर्फ 2495 रुपये में 30 लाख रुपये तथा 1995 रुपये में 15 लाख रुपये की एक और वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है.