New Delhi. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना’ का लाभ दिलाने के लिए नामांकन की सुविधा प्रदान करें. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव एल.एस. चांगसन ने कहा कि संबंधित मोबाइल फोन एप्लीकेशन और वेब पोर्टल पर उन वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन के लिए एक अलग ‘मॉड्यूल’ बनाया गया है जो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं. उन्होंने हाल ही में लिखे पत्र में कहा, ‘इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को इस पोर्टल या ऐप पर आवेदन करना होगा. 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा.’ चांगसन ने कहा कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंजीकरण केवल आवेदन-आधारित होगा और यह नामांकन एक सतत प्रक्रिया होगी, जिसमें पूरे वर्ष पंजीकरण की अनुमति होगी.
उन्होंने कहा, ‘योजना जल्द ही शुरू की जाएगी.’ चांगसन ने कहा कि ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ का लाभ अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो. योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड व्यक्ति का 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना है. उम्र का निर्धारण आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा.
अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लाभार्थियों को दोहराव से बचने के लिए अपनी वर्तमान योजना या ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा.