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LokSabha में बैंककारी संशोधन विधेयक 2024 पेश, अब मिल सकेगी चार नॉमिनी की सुविधा

New Delhi. केंद्र सरकार ने बैंक के जमाकर्ताओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया. इस विधेयक में हर बैंक खाताधारक को अपने खाते में चार ‘नॉमिनी’ जोड़ने का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है. अभी तक सिर्फ एक ही नॉमिनी का उल्लेख करने का नियम है. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त विधेयक पेश किया. अगर यह बिल संसद से पारित हो जाता है तो नॉमिनी की संख्या चार तक की जा सकती है. हालांकि यह वैकल्पिक प्रावधान होगा. इस विधेयक को पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है. इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने अपने हाल के बजट भाषण में की थी.

विपक्ष ने किया विरोध, वित्त मंत्री ने दिया जवाब

लोकसभा में विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सदन में इस विधेयक को पेश किये जाने का विरोध किया. कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों से जुड़े कानूनों में संशोधन का अधिकार राज्यों को है. उन्होंने इस संबंध में विधायी अधिकारों को लेकर अस्पष्टता की भी बात कही. उन्होंने कहा, सहकारी समितियों पर केंद्र नियंत्रण कर सकता है या नहीं, इस पर विरोधाभास है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि बहु सहकारी बैंक से जुड़े कानून में पहले भी इस सदन के माध्यम से संशोधन किया जा चुका है और इससे छोटे खाताधारकों को राहत मिली है. उन्होंने कहा कि हम चार विधेयक भी ला सकते थे लेकिन जब एक समान तरह के कामकाज से जुड़े कानून हैं तो हम एक संशोधन विधेयक ला रहे हैं.

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