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Jamshedpur: व्यापारिक संगठन-उद्योग-कंपनियां नए न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान एवम कानून का पालन करें- डॉ अजय कुमार

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद एवं आईपीएस डॉ अजय कुमार ने आज बिष्टुपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने न्यूनतम मजदूरी का विषय उठाया, जिसे झारखंड सरकार ने इस साल मार्च में लागू किया है।

डॉ. अजय ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुई श्रमिको की न्यूनतम मजदूरी में बढोतरी संबंधी अधिसूचना 11 मार्च 2024 (न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी अधिनियम 2024) को जारी करने के साथ ही प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था।

डॉ. अजय ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई जी से बात की है कि इस पर नजर रखी जानी चाहिए कि छोटे और बड़े व्यापारिक संगठन, उद्योग, कंपनियाँ इस नए न्यूनतम वेतन कानून का पालन करें और जो नए न्यूनतम वेतन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे तुरंत हमारे मजदूरों को नए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी देना शुरू करें।

उन्होंने कहा कि अगर हमारे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो ऐसे में मजदूर अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं।

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