New Delhi. भारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए दो चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है. इसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को कराया जाएगा. वहीं, 23 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता से संबंधित नियमों का भी ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही, निर्वाचन आयाग ने जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को चुनावी प्रक्रिया के दौरान झारखंड के बैंकों से 1 लाख रुपये से अधिक की असामान्य और संदिग्ध नकदी निकासी या जमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उचित सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस दौरान यदि 10 लाख रुपये से अधिक की रकम की निकासी होती है, तो डीईओ ऐसी जानकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को भेजेंगे. प्रत्याशियों के चुनाव व्यय की प्रभावी निगरानी के लिए एफआईयू-आईएनडी से सीबीडीटी के साथ नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) साझा करने का अनुरोध किया गया है. डीईओ की जानकारी के आधार पर आयकर विभाग संबंधित कदम उठाने के साथ सख्त कार्रवाई करेगा.
Jharkhand Election: चुनावी खर्च पर निर्वाचन आयोग सख्त, बैंकों से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई, बड़ी रकम की निकासी की होगी निगरानी
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