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Jamshedpur Election: डीसी व एसएसपी ने प्रत्याशी व इलेक्शन एजेंट को मतगणना को लेकर दिये दिशा-निर्देश, को-ऑपरेटिव कॉलेज परिसर में रहेगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, बिना पास प्रवेश पर रहेगी रोक

Jamshedpur. कॉपरेटिव कॉलेज परिसर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल द्वारा 23 नवंबर 2024 मतगणना दिवस को लेकर प्रत्याशी/ इलेक्शन एजेंट की संयुक्त ब्रीफिंग में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया . जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बगैर वैध पास के किसी भी प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट व काउंटिंग एजेंट तथा पदाधिकारी, प्रेस प्रतिनिधि, आवश्यक सेवाओं के कर्मी को कॉपरेटिव कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी . वहीं काउंटिंग एजेंट को निर्गत पास के अलावा फॉर्म 18 भी दिखाना होगा तभी मतगणना हॉल के अंदर इंट्री दी जाएगी . ब्रीफिंग में सुगम यातायात व्यवस्था बनाये रखने को लेकर वाहन पार्किंग के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिया गया . साथ ही कॉलेज परिसर के अंदर किन्हें प्रवेश दिया जाएगा इस बाबत भी ब्रीफ किया गया. प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट, पदाधिकारी, प्रेस प्रतिनिधि का वाहन कॉलेज परिसर में तथा कार्यकर्ताओं के वाहन की पार्किंग सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के बाहर होगा.

जिला निर्वाचन पादधिकारी ने ब्रीफिंग में उपस्थित राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधि को बताया कि प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट, काउंटिंग ऑब्जर्वर, जिला के पदाधिकारी, सुपरवाइजर एसिस्टेंट, प्रेस प्रतिनिधियों के वाहनों की पार्किंग कॉलेज परिसर स्थित ग्राउंड में होगा . वहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपना वाहन रूसी मोदी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से आगे ले जाने की अनुमति नहीं होगी. कार्यकर्ता अपना वाहन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के बाहर पार्क करेंगे तथा पैदल जिला खनन कार्यालय तक ही जा सकेंगे, कार्यकर्ताओं को कॉलेज परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी . वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मतगणना को लेकर कॉपरेटिव कॉलेज परिसर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है. त्रिस्तरीय सुरक्षा के पहले लेयर में जिला बल, दूसरे लेयर में जैप के जवान तथा तीसरे लेयर में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती रहेगी . कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार जिला के कुछेक पदाधिकारी को फोन के साथ प्रवेश की अनुमति होगी तथा मीडिया कोषांग (लाइब्रेरी) तक प्रेस के प्रतिनिधि कैमरा, फोन लेकर जा सकेंगे .

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