रांची. सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गयी है. इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगायी है. कैबिनेट ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली-2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्यदायित्व के रूप में जाति सर्वेक्षण को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी. इसके अलावा पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह की भी स्वीकृति दी गयी है.
इन प्रस्तावों को भी स्वीकृति
झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी है. राज्य की सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली-2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है. झारखंड के योजना एवं विकास विभाग की झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है.
दिवंगत तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो के इलाज के खर्च को स्वीकृति
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो के लंग ट्रांसप्लांट के के बाद एमजीएम अस्पताल चेन्नई में इलाज पर खर्च पैंतालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ बारह रुपए भुगतान की स्वीकृति दी गयी.
पुरानी पेंशन पर भी फैसला
इसके अलावा राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के बाद नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के लिए निर्गत संकल्प संख्या 157/वि०पें० दिनांक 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है.
पद सृजन को मिली मंजूरी
झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अन्तर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है. लोहरदगा के रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बेला कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी. खूंटी जिले के अड़की के तुबिद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ बाबू लाल मुर्मू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.