Ranchi. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने मतदान के दिन सार्वजनिक यातायात को न्यूनतम प्रभावित करते हुए वाहनों का प्रबंधन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि मतदान के दिन आम जन-जीवन प्रभावित नहीं करने का प्रयास होना चाहिए. सीइओ ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी व वाहन प्रबंधन कोषांग के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने निर्वाचन कार्यों में इस्तेमाल के लिए स्कूली वाहनों को भी अधिग्रहित करने का प्रावधान किया है.
बच्चों की कक्षाओं को न्यूनतम बाधित करते हुए केवल पोलिंग पार्टी के आवागमन के लिए स्कूल बसों का इस्तेमाल किया जाये. मतदान दिवस 13 नवंबर के दो दिन पूर्व यानी 11 नवंबर की शाम में स्कूल बसों को चुनाव कार्य में लगाने के लिए मंगाया जाये व मतदान के अगले ही दिन सुबह तक स्कूल बसों को मतदान कार्य से मुक्त कर दिया जाये. उन्होंने कहा कि इससे केवल दिन के लिए ही स्कूलों में वाहन की अनुपलब्धता होगी. इसी तरह 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान में भी स्कूली वाहनों का न्यूनतम उपयोग किया जाये.
बैठक में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर, परिवहन सचिव कृपानंद झा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा, डीआइजी इंद्रजीत महथा, डीआइजी धनंजय सिंह सहित यातायात विभाग के वरीय पदाधिकारियों के अलावा मुख्य निर्वाचन कार्यालय के वाहन प्रबंधन कोषांग के पदाधिकारी उपस्थित थे. श्री कुमार ने कहा कि वाहनों के प्रबंधन में आवश्यकतानुसार निकटवर्ती जिलों, राज्यों के साथ समन्वय बनाते हुए वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें. साथ ही आयोग के वाहन प्रबंधन प्रणाली में वाहनों का ब्योरा उपलब्ध करायें. उन्होंने कहा कि वाहनों के इस्तेमाल से संबंधित रिपोर्ट तय समयानुसार मुख्यालय भेजें.
वाहनों के उपयोग के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए काम करें. वाहनों के उपयोग के लिए किराया निर्धारित किया गया है. जिसका अनुसरण करते हुए वाहनों का चुनाव कार्य में उपयोग करें. श्री कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में निजी वाहनों, सरकारी वाहनों या अन्य राज्यों से उपलब्ध कराये गये वाहनों का प्रावधानों के अनुरूप ही उपयोग करें. वाहन प्रबंधन प्रणाली में विवरण देते हुए उनके समय पर भुगतान की व्यवस्था तैयार करें.