- बिहार के नवादा जिले के रहने वाले राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को सुनायी गयी थी मौत की सजा
New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने रांची में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा से बलात्कार और उसकी हत्या किए जाने के मामले में दोषी ठहराए गए 30 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई गई मौत की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड की अनुवादित प्रति मांगी.
पीठ ने कहा, ‘मृत्युदंड की तामील पर रोक रहेगी. रजिस्ट्री ऑनलाइन प्रति के अलावा निचली अदालत और उच्च न्यायालय से रिकॉर्ड की प्रति हासिल करे. झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के नवादा जिले के रहने वाले राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की नौ सितंबर को पुष्टि की थी.
2016 में की गयी थी युवती की हत्या
युवती की 15 दिसंबर 2016 को हत्या कर दी गई थी.उससे बलात्कार करने के बाद उसका गला घोंट दिया गया था और फिर उसे आग लगा दी गई थी. इस घटना के तीन साल बाद दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने कुमार को मौत की सजा सुनाई थी.
अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘मृत्युदंड की तामील पर रोक रहेगी.