New Delhi. अगर आप स्पैम कॉल से परेशान हैं, तो जल्द ही इससे मुक्ति मिल जायेगी. दरअसल इस मामले में दूरसंचार नियामक ट्राइ ने मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया कि अनचाही (स्पैम) कॉल करने वाले गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने के साथ उन्हें दो साल तक के लिए काली सूची में डाल दिया जाये. इसके साथ ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राइ) ने दूरसंचार कंपनियों को इस निर्देश का तत्काल पालन करने और इस संबंध में की गयी कार्रवाई के बारे में पाक्षिक आधार पर नियमित ब्योरा देने के लिए भी कहा है. ट्राइ ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस ‘निर्णायक कार्रवाई’ से बिना पंजीकरण वाले टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को की जाने वाली स्पैम कॉल में कमी आने और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
ट्राइ ने थोक कनेक्शन और दूसरे दूरसंचार साधनों का इस्तेमाल करने वाले सभी गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) से प्रचार के लिए की जाने वाली कॉल पर रोक लगाना सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है, चाहे ये संदेश पहले से रिकॉर्ड हों या कंप्यूटर-जनित हों. दूरसंचार नियामक ने कहा, दूरसंचार साधनों (एसआइपी/ पीआरआइ/ अन्य दूरसंचार संसाधनों) का उपयोग करने वाले गैर-पंजीकृत प्रेषकों/ गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों से की जाने वाली सभी प्रचारात्मक कॉल तुरंत रोक दी जायेंगी.
नियामक ने कहा कि यह निर्देश जारी होने के एक महीने के भीतर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डीएलटी मंच पर स्थानांतरित किया जायेगा और उसके बाद सात दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी. ट्राइ ने सभी दूरसंचार कंपनियों को अपने नवीनतम निर्देश का अनुपालन करने और हर महीने की पहली और 16 तारीख को इस संबंध में की गयी कार्रवाई पर नियमित अपडेट देने का भी निर्देश दिया है.