Jamshedpur. सुप्रीम कोर्ट ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा की पीठ में जमानत याचिका की सुनवाई हुई.
सुनवाई में छविरंजन की ओर से दलील दी गयी कि इडी ने गलती की है. उसने अप्रैल में छापा मार कर मोबाइल फोन जब्त किया. इसके महीनों बाद इसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से आवेदन देकर अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गयी थी. लेकिन सुनवाई के दिन उनके वकील ने यह कहा था कि उनके मुवक्किल ने पहले याचिका वापस लेने का फैसला किया था लेकिन बाद में अपना फैसला बदल लिया. इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था.
छवि रंजन की ओर से शपथ पत्र दायर करने के बाद 30 जुलाई को मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी गयी.
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