New Delhi. रेलवे बोर्ड ने सभी 17 रेलवे जोन और उसके सार्वजनिक उपक्रमों को भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण रोस्टर को नियमानुसार बनाए रखने की सलाह दी है ताकि इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. सभी जोन के महाप्रबंधकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रमुखों को 18 अक्टूबर को भेजे गए पत्र में बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि नौ सितंबर को पिछड़ा वर्ग संबंधी संसदीय समिति की बैठक के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा रेलवे, विशेषकर इसके सार्वजनिक उपक्रमों में आरक्षण नियमों के उचित क्रियान्वयन और आरक्षण रोस्टर को बनाए रखने का मुद्दा उठाया गया था.
उन्होंने लिखा, ‘‘ये मुद्दे पहले भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आयोजित बैठकों या सुनवाई के दौरान उठाए गए हैं.
कुमार ने कहा कि तीन मई को बोर्ड ने सभी रेलवे जोन को मौजूदा आरक्षण नीतियों के उचित कार्यान्वयन और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार भर्ती और पदोन्नति दोनों में आरक्षण रोस्टर को बरकरार रखने पर जोर दिया था. कुमार ने पिछड़ा वर्ग संबंधी संसदीय समिति और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चिंताओं के समाधान के लिए सभी जोन और निकायों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रभावी कदमों के कार्यान्वयन की सलाह दी.
उन्होंने कहा, ‘‘पद-आधारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों आदि के लिए आरक्षित पदों को केवल निर्धारित श्रेणी द्वारा ही भरा जाना चाहिए, न कि अनारक्षित श्रेणी द्वारा. कुमार ने सुझाव दिया कि आरक्षण रोस्टर का नियमित अंतराल पर महीने में कम से कम दो बार निरीक्षण किया जाना चाहिए.