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    Home»Breaking News»RAILWAY NEWS: महिला आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर RPF की सख्त कार्रवाई, प्रत्येक पर लगा ₹2500 का जुर्माना
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    RAILWAY NEWS: महिला आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर RPF की सख्त कार्रवाई, प्रत्येक पर लगा ₹2500 का जुर्माना

    RAILWAY NEWS | महिला आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर रेलवे सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई। नवीन जन विश्वास (संशोधित) अधिनियम, 2026 के तहत प्रत्येक उल्लंघनकर्ता पर ₹2500 का जुर्माना लगाया गया। रेलवे ने यात्रियों से सभी नियमों का पालन करने की अपील की है।
    News DeskBy News DeskJune 28, 2026
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    RAILWAY NEWS | रेलवे सुरक्षा बल (RPF), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा महिला आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार के नवीन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के लागू होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत महिला आरक्षित कोच में यात्रा करते पाए गए पुरुष यात्रियों से प्रत्येक मामले में ₹2500 का जुर्माना वसूला गया है।

    19 जून से लागू हुआ नया कानून

    रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार, भारत सरकार का नवीन जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 दिनांक 19 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है। इस कानून के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 के कई प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं, जिनके व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

    महिला कोच में यात्रा करने वाले पुरुषों पर कार्रवाई

    इसी अभियान के तहत 28 जून 2026 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट नागभीड़ एवं गोंदिया द्वारा महिला आरक्षित कोच में यात्रा करते पाए गए पुरुष यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सभी उल्लंघनकर्ताओं से नवीन जन विश्वास (संशोधित) अधिनियम, 2026 के तहत ₹2500 का जुर्माना वसूला गया।

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    इससे पहले 23 जून और 26 जून 2026 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ईतवारी द्वारा महाराष्ट्र एक्सप्रेस में महिला आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे पुरुष यात्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर ₹2500 का जुर्माना लगाया गया था।

    रेलवे स्टेशनों पर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

    रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नागपुर मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पोस्टर, पंपलेट, जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यात्रियों को नए संशोधित कानूनों और रेलवे नियमों की जानकारी दी जा रही है। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा और रेलवे नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

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    इन मामलों में भी होगी सख्त कार्रवाई

    रेलवे सुरक्षा बल ने स्पष्ट किया है कि बिना टिकट यात्रा, फर्जी या ट्रांसफर टिकट का उपयोग, भीख मांगना, अवैध विक्रय, शराब के नशे में उपद्रव, रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करना और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों में भी संशोधित कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। कई मामलों में अब आपराधिक मुकदमे की जगह आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे निर्धारित जुर्माना भरकर न्यायालयीन प्रक्रिया से बचा जा सकता है।

    यात्रियों से नियमों के पालन की अपील

    रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे सदैव वैध टिकट लेकर यात्रा करें, महिला आरक्षित कोच सहित सभी रेलवे नियमों का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को दें। अधिकारियों के अनुसार, संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रेलवे में अनुशासन बनाए रखना और कानून के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना है।

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