Ranchi. झारखंड के होमगार्ड के 20 हजार जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के (22 सितंबर 2023) आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने झारखंड सरकार की रिव्यू पिटीशन को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि हमने समीक्षा याचिका व उसके समर्थन में राज्य सरकार द्वारा दिये गये आधारों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है. हमारी राय में राज्य सरकार की एसएलपी संख्या-21304/2023 में 22 सितंबर 2023 को पारित आदेश की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है. इसलिए रिव्यू पिटीशन को खारिज किया जाता है.
गाैरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को झारखंड सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. हाइकोर्ट ने प्रार्थी अजय प्रसाद व अन्य की ओर से दायर याचिका में सुनवाई के बाद होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने का आदेश दिया था. इस आदेश को राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर चुनाैती दी थी. हाइकोर्ट ने सरकार की अपील याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था. इस आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनाैती दी थी, जो खारिज हो गयी थी. इधर, अजय प्रसाद व अन्य की ओर से हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी. इसी बीच राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया. सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गयी.