Ranchi.झारखंड हाईकोर्ट ने फर्जी फर्मों और चालान से जुड़े 781.39 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी सुमित गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी. सुमित गुप्ता पर जमशेदपुर में GST चोरी का मामला दर्ज है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि देश का एक साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र व राज्य के निर्माण और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान कर रहा है. लेकिन आरोपी सुमित गुप्ता जैसे व्यक्ति जो सफेदपोश अपराधी हैं, वे फर्जी कागज और फर्म बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जालसाजी कर राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र और राज्य के विकास में बाधा आ रही है.
समाज के ऐसे सफेदपोश अपराधियों को आंख खोलने वाला संदेश भेजने के लिए अलग दृष्टिकोण से निपटा जाना चाहिए. आरोपी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में सुनवाई हुई. सेंट्रल GST विभाग की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीएस पति और अनुराग विजय ने पक्ष रखा. वहीं सुमित गुप्ता की ओर से अधिवक्ता नितिन कुमार पसारी ने बहस की.