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Supreme Court Dicision: झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की नहीं होगी CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर लगायी रोक

New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसके बाद विधानसभा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. गुरुवार को न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ में याचिका की सुनवाई हुई. कोर्ट ने विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी थी. 20 जून को ही हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि विधानसभा में अवैध नियुक्तियां हुई हैं. खंडपीठ ने सुनावाई के दौरान जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी.

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