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झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट को बताया, रिक्त संवैधानिक पदों को तीन सप्ताह में भरा जाएगा

  • राज्य में लोकायुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष समेत कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं.

रांची. झारखंड हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने मंगलवार को सूचित किया कि रिक्त संवैधानिक पदों पर अगले तीन सप्ताह के भीतर नियुक्तियां की जाएंगी.
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ के समक्ष सरकार ने यह बयान दिया.
राज्य में लोकायुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष समेत कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं.
इसी तरह की एक जनहित याचिका 2019 में राज कुमार नामक व्यक्ति ने भी दायर की थी. दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़कर अदालत ने इस पर सुनवाई की.
अधिवक्ता संघ के सचिव नवीन कुमार और अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि रिक्त पदों के कारण काम में बाधा आ रही है. अदालत ने सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई छह अगस्त को तय की.

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