खूंटी. झारखंड हाई कोर्ट ने कृषि बाजार समिति खूंटी के पणन सचिव रविंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2023 को बाजार समिति की दुकानों और गोदाम की किराया वृद्धि को असंवैधानिक बताते हुए किराया वृद्धि पर रोक लगा दी है. किराया वृद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में यािचका दायर करने वाले खूंटी चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह ने बताया कि पणन सचिव ने दुकान और गोदाम का किराया 3.75 प्रति वर्ग फीट से बढ़ा कर नौ रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया था. इसको लेकर कृषि बाजार समिति और खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन किराया वृद्धि का वापस नहीं लिया गया.
बाद में ज्योति सिंह ने किराया वृद्धि को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने भाड़ा वृद्धि को असंवैधानिक बताते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और बाजार समिति को आदेश दिया कि वर्तमान में आप 3.75 रु की दर से ही भाड़ा दुकानदारों से लेंगे, जब तक कि अगला आदेश आपको प्राप्त नहीं हो जाता. उच्च न्यायालय में चैंबर के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह की ओर से उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी सिंह ने बहस की. ज्योति सिंह के अलावा बाजार समिति के दुकानदार रामा साहू ,बसंत दास, चक्रधर दत्त और अजय कुमार ने उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा और उच्च न्यायालय को बताया की भाड़ा वृद्धि व्यापारियों की बिना सहमति से की गई थी, क्योंकि रांची जैसे महानगरों में भी पांच रु स्क्वायर फीट की दर से भाड़ा लिया जाता है और खूंटी जैसे नक्सल प्रभावित और छोटे शहरों में नौ रुपये स्क्वायर फीट की दर से भाड़ा वृद्धि कर दी गई. न्यायालय के निर्ण की बादल मिश्रा ,जितेंद्र कुमार सुनील कुमार नवीन मिश्रा श्रीपाल मिश्रा गोपाल मिश्रा उत्तम मिश्रा दीपक मिश्रा सुरेश पिपरिया शंभु साहू आनंद राम, हरी राम, निकेश मिश्रा, अरुण गुप्ता आदि ने स्वागत किया है.